
*नगर पालिका खरसिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत नगर के विभिन्न दुकानों पर की कार्यवाही…*
चार दुकानो पर की कुल 11 सौ रूपये की चालानी कार्यवाही
खरसिया । 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक से बनी स्टीक भी शामिल है। गुब्बारे ईयर बड प्लास्टिक के कप गिलास चम्मच कांटे चाकू स्ट्रा और प्लास्टिक या पीवीसी से बने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैनर पर भी अब रोक लगा दी गई. यह पर्यावरण की दिशा में एक बेहतर कदम है।
सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर शासन ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके इस्तेमाल पर लगी रोक के बाद सभी निकायों को इसको लेकर छापेमारी करने के भी आदेश दिए है।
इसी क्रम में आज खरसिया नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे के दिशा निर्देश पर टीम गठित कर शहर के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पर प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल, बर्डस व अन्य सिंगल यूज़ के तहत आने वाले प्लास्टिक पर कार्यवाही हेतु भेजा गया था, जिसके तहत चार जगह पर कार्यवाही करते हुए, कुल 11 सौ रूपये का चालान काटा गया है तथा दुकानदारो को चेतावनी दिया गया है की बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को न बेचें अन्यथा आगे कठोर कार्यवाही की जावेगी।
खरसिया नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे
